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अवैध चाकू रखने के आरोप कोर्ट ने किए खारिज

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह की अदालत ने अवैध चाकू रखने के आरोपी को दोषमुक्त किया है।
अधिवक्ता आरके जोशी और रूद्राक्ष शर्मा ने बताया कि कोतवाली ने 20 मार्च 2014 को प्रेमपाल पुत्र गुलफान हाल निवासी कुम्हारबाड़ा ऋषिकेश को अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अपनी कहानी में कहा था कि प्रेमपाल दून रोड पर एक स्कूल के समीप संदिग्ध परिस्थिति में घूम रहा था। वह किसी घटना को अंदाम दे सकता था। पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो वह पुलिस को देख कर भागने का प्रयास करने लगा। तभी पुलिस के सिपाहियों ने कुछ ही कदम पर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने प्रेमपाल के कब्जे से एक धारदार चाकू को दिखाया था।

अधिवक्ता आरके जोशी और रूद्राक्ष शर्मा की मजबूत पैरवी की बदौलत कोर्ट ने यह माना कि 2014 की 20 मार्च को इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। वहीं पुलिस भी इस मामले में अदालत के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। दोनों अधिवक्ताओं की ठोस पैरवी की बदौलत अदालत ने प्रेमपाल पर लगाये गये आरोपों को खारिज किया। साथ ही उसे दोषमुक्त भी किया है।