15 दिनों अंदर नियमानुसार पदोन्नति जारी करने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने शिथिलीकरण नियमावली-2021 के अन्तर्गत अधिकांश विभागों द्वारा पदोन्नति की कार्रवाई न किए जाने का संज्ञान लेते हुए समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमानुसार अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण कर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को कृत कार्रवाई विषयक आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश जारी किए हैं।
सभी उच्चाधिकारियों को जारी अपने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव ने निर्देश किए हैं कि सभी विभाग अपने कार्मिकों को नियमानुसार अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्र यथा शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।