हेतराम की हत्या में कोर्ट ने हत्यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

दो वर्ष पूर्व 19 मई 2017 को कारोबारी हेतराम की हत्या पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाई हैं। न्यायालय ने हत्यारोपी अजीत जुयाल को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

गौरतलब है कि 19 मई 2017 को कृष्णा नगर कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय कबाड़ कारोबारी हेतराम का शव हाइडिल कॉलोनी के समीप झाड़ियों से बरामद हुआ था। मृतक के शरीर पर पुलिस को चाकू के निशान मिले थे।

इस मामले में मृतक की पत्नी सुदेश देवी ने 21 मई को तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अजीत जुयाल उर्फ टोपी पुत्र स्व. रामचंद्र जुयाल निवासी ग्राम सिंधीसौड, गैंडखाल, तहसील यमकेश्वर, पौड़ी हाल निवासी किरायेदार बहादुर सिंह गुसांई शांतिनगर, ढालवाला, मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल को गिरफ्तार कर विवेचना शुरू की थी।

लेनदेन के विवाद में की थी हत्या
जांच में पुलिस ने पाया कि कारोबारी हेतराम और आरोपी अजीत जुयाल का आपस में किसी काम को लेकर लेनदेन था। हेतराम आरोपी अजीत को लेनदेन के लिए काफी दबाव बना रहा था। लेनदेन न चुका पाने के कारण अजीत जुयाल ने हेतराम की हत्या कर दी। घटना पर पर्दा डालने के लिए आरोपी ने खुद मृतक के परिजनों को फोन पर दुर्घटना की सूचना दी गई। दो वर्ष से मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत ने आरोपी अजीत जुयाल उर्फ टोपी को हत्यारोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।