हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप में आजीवन कैद

ऋषिकेश।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश पैन्यूली के मुताबिक 11 मई 2013 को नशा मुक्ति केंद्र चौदहबीघा में इलाज के लिए भर्ती राजा (24) निवासी टीएचडीसी कॉलोनी ऋषिकेश की नशा केंद्र के संचालक शैलेन्द्र रयाल और राजीव भाटिया ने शराब के नशे में जमकर पिटाई की थी जिससे राजा की मौत हो गई। दोनों शव को ठिकाने लगाने जा रहे थे। इस दौरान नटराज चौक पर चेकिंग के दौरान पुलिस से बचने के लिए दोनों ने कार की रफ्तार तेज कर भागने का प्रयास किया जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। उनकी कार से युवक की लाश मिली। जिन्हें पुलिस पकड़कर थाने ले आई। पुलिस के मुताबिक एक महीने पहले ही परिजनों ने राजा को केंद्र में भर्ती कराया था। युवक की मौत से कुछ दिन पहले वह उसे देखने केंद्र भी गए थे जिसकी हालत उस समय ठीक थी। परिजनों ने 13 अप्रैल को कोतवाली में हत्या के आरोप में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक के शरीर में काफी चोटें आईं थीं। मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएम दानिश की अदालत ने शैलेश व राजीव को हत्या व हत्या के साक्ष्य छुपाने के मामले में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार से अर्थदंड से भी दंडित किया है।