मंदिर में निम्न जाति वर्ग के श्रद्धालुओं को पूजा से रोक नहीं सकते
उच्च न्यायालय नैनीताल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुये कहा कि किसी भी मंदिर में पुजारी किसी भी जाति का हो सकता है। बस वह प्रशिक्षित व योग्य व्यक्ति होना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर भी … अधिक पढ़े…………….








