कोतवाली पुलिस ऋषिकेश ने जिस मुकदमें को दर्ज करने से पहले इंकार किया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद उसे दर्ज करना पड़ेगा।
दरअसल, एक महिला ने बीएसएफ के जवान पर जबरन शारिरीक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। महिला ने बताया ने कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि आरोपी बीएसएफ जवान पंकज कुमार से उनकी मुलाकात कुछ वर्षों पूर्व गांव के एक शादी समारोह में हुई थी, उस वक्त पीड़िता तलाकशुदा थी। मुलाकात के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और शारिरीक संबंध भी बन गए। इसके बाद आरोपी ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, फिर उनकी शादी हो गई। ऋषिकेश में किराए के मकान में रह रहे थे। महिला का आरोप है कि कुछ माह से आरोपी जबरन संबंध बनाता है और गाली गलौच करता है। इसके अलावा अभद्र व्यवहार करता है। मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया।
महिला के अधिवक्ता अजय कथूरिया ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। बीएसएफ के जवान पर लगे आरोपों को न्यायाधीश मन मोहन सिंह ने उचित पाया। न्यायाधीश ने ऋषिकेश कोतवाल को आरोपी बीएसएफ जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुनाया है।