हाईकोर्ट नैनीताल ने पुलिस कर्मियों को तोहफा दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों को राहत प्रदान करते हुये उनकी प्रतिदिन की डयूटी को आठ घंटे करने का आदेश पारित किया है। साथ ही वर्ष में 45 दिन की अतिरिक्त सैलरी देने का भी फरमान सुनाया है।
नैनीताल स्थिति हाईकोर्ट में हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने राज्य में पुलिस कर्मियों की रोजाना 10 से 15 घंटे ड्यूटी को कम करने संबंधी बात कही थी।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार को अहम दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने तीन माह के भीतर पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कॉरपस फंड बनाने, सर्विस कॅरियर में तीन प्रमोशन प्रदान करने, अवकाश के मामलों में उदारता बरतने, ड्यूटी के दौरान जख्मी या मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने, हर तीन माह में पुलिस कर्मियों का मेडिकल चेकअप अनिवार्य रूप से करने व हर जिले में पुलिस कर्मियों की जांच के लिए मनोचिकित्सक की नियुक्ति करने का फरमान दिया हैं।