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ऋषिकेश कोर्ट फैसला: मोहब्बत में सहमति से बनाए गए संबंध बलात्कार नहीं

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश की अदालत ने प्रेम प्रसंग के दौरान बनाए गए शारीरिक संबंधों को बलात्कार नहीं माने जैसा आदेश सुनाते हुए आरोपी को दोष मुक्त किया है। मामला वर्ष 2022 का है जो चंद्रेश्वर नगर से जुड़ा है।

दरअसल, चंद्रेश्वरनगर ऋषिकेश निवासी एक महिला के द्वारा दिनांक 18.07.2022 को स्थानीय युवक सोनू के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमे उसने बताया कि वह विवाहित है और उसका अपने पति से वाद विवाद चला रहा था तथा उसी समय उसकी मुलाकात सोनू से हुई । सोनू ने उक्त महिला को विवाह का प्रस्ताव दिया और जल्द अपने पति से तलाक लेने की बात कही । उसके पश्चात दोनों की आपस में बातचीत होने लगी और सोनू ने महिला के साथ शादी का झांसा देकर अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाए व उसका बलात्कार किया । जिसके पश्चात जब महिला का अपने पति से तलाक हो गया तो उसने सोनू से विवाह की बात की पपरन्तु सोनू ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया । पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा उसके बाद मुकदमा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, ऋषिकेश के न्यायालय में विचाराधीन रहा।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता शुभम राठी द्वारा कोर्ट पैरवी की गई। इस मामले में अभियोजन द्वारा कुल पांच गवाह पेश किए गए जिनसे अधिवक्ता शुभम राठी द्वारा जिरह की गई।

कोर्ट ने पाया कि मामले में पेश किए गए गवाहो की गवाही में विरोधाभास थे तथा पीड़िता समेत अन्य कोई भी गवाह बचाव पक्ष के अधिवक्ता के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नही दे सका।

माननीय न्यायालय ने पाया कि पीड़िता एक बालिग विवाहित महिला थी जो कि सोनू से प्रेम करती थी तथा अपना भला बुरा अच्छे से जानती थी तथा सोनू द्वारा पीड़िता को झूठा शादी का झांसा नहीं दिया गया अपितु पीड़िता द्वारा सोनू के साथ बनाए गए संबंध प्रेम में होने के कारण सहमति से बनाए गए जिन्हें बलात्कार नहीं कहा जा सकता तथा अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ऋषिकेश जिला देहरादून द्वारा आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

ऋषिकेश कोर्ट फैसलाः वित्तीय क्षमता का साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने पर चेक बाउंस का आरोपी दोषमुक्त

न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत ने चेक बाउंस मामले में परिवादी द्वारा वित्तीय क्षमता का साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने पर आरोपी को दोषमुक्त किया है। मामला वर्ष 2014 का है, इस मामले में आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव पांडेय … read more

चेक बाउसं का आरोपी कोर्ट से हुआ दोषमुक्त

चेक बाउंस के मामले पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त किया है। अधिवक्ता शुभम राठी ने बताया कि सुनील रावत पुत्र केएस रावत निवासी नटराज चौक ढालवाला टिहरी गढ़वाल ने न्यायालय में … अधिक पढ़े …

नकदी और ग्लाइडर मशीन चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

दुकान की छत से टीन काटकर नकदी और ग्लाइडर मशीन चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 27 जून … अधिक पढ़े …

कोर्ट फैसलाः रायवाला के एक्सीडेंटल के सात साल पुराने मामले में आरोपी दोषमुक्त

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने लापरवाही से वाहन चलाने के सात सात पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को साक्ष्यों के विरोधाभास होने पर दोषमुक्त किया है। मामला वर्ष 2015 का है जो थाना रायवाला में दर्ज किया … अधिक पढ़े …

15वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए राजेन्द्र सिंह सजवाण

बार एसोसिएशन ऋषिकेश के चुनाव में राजेन्द्र सिंह सजवाण 15वीं बार अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्धंदी सूरत सिंह रौतेला को 82 वोट से हराया। राजेन्द्र सजवाण को 195 मत मिले। सुनील नवानी कांटे की टक्कर में 96 मत … अधिक पढे़ …

बिग ब्रेकिंगः अब एनडीपीएस मामलों का निस्तारण ऋषिकेश न्यायालय से ही होगा

बार एसोसिएशन ऋषिकेश के अनुरोध पर अब एनडीपीएस एक्ट के मामले ऋषिकेश न्यायालय से ही देखे जाएंगे। हाईकोर्ट नैनीताल की सहमति तथा राज्यपाल की ओर से इस पर निर्देश जारी किए गए है। दरअसल, बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष … अधिक पढ़े …