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ऋषिकेश कोर्ट फैसलाः वित्तीय क्षमता का साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने पर चेक बाउंस का आरोपी दोषमुक्त

न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत ने चेक बाउंस मामले में परिवादी द्वारा वित्तीय क्षमता का साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने पर आरोपी को दोषमुक्त किया है। मामला वर्ष 2014 का है, इस मामले में आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव पांडेय ने ठोस पैरवी की।

दरअसल, भट्ट कॉलोनी श्यामपुर निवासी अमित ने न्यायालय में दाखिल अपने वाद में बताया था कि खैरीखुर्द श्यामपुर निवासी देवेंद्र प्रसाद डोण्डियाल नामक व्यक्ति को उन्होंने वर्ष 2014 में 20 लाख रूपये उधार दिये थे। बताया था कि देवेंद्र सिंह सेे उनकी वर्ष 2010 से जान पहचान है। उन्होंने दायर वाद में यह भी बताया था कि वर्ष 2018 में जब आरोपी से अपने दिए हुए रूपये वापस मांगे तो आरोपी ने दो अलग-अलग चेक उन्हें दिए जो बाउंस हो गए।

न्यायालय में आरोपी देवेंद्र प्रसाद डोण्डियाल के बयान हुए तो उन्होंने बताया कि वादी के साथ वह पार्टनरशिप में काम करते हैं। उनकी ओर से वादी को कोई चेक नहीं दिए गए। इसके विपरित वादी ने उनकी कार में पूर्व से ही हस्ताक्षर कर रखी हुई चेक बुक में से चेक निकालकर दुरूपयोग किया गया है।

आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव पांडेय ने मामले में ठोस पैरवी करते हुए न्यायालय में न्यायधीश के समक्ष वादी से जिरह की और वादी की वित्तीय क्षमता पर प्रश्न पूछा। जिस पर न्यायालय को मालूम हुआ कि वादी ने वर्ष 2011 में 12वीं की परीक्षा पास की हैं तथा 2013 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया जिसे वर्ष 2015 में पूर्ण किया गया तथा वादी ने अपना व्यापार वर्ष 2017 से शुरू किया।

अधिवक्ता संजीव पांडेय ने न्यायालय को बताया कि जब वादी ने अपना व्यापार ही वर्ष 2017 से शुरू किया तो वर्ष 2014 में वादी द्वारा आरोपी को 20 लाख रूपये देना कैसे संभव है। न्यायालय ने अधिवक्ता के प्रश्न पर वादी से वित्तीय क्षमता जानी जिस पर वादी कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत न कर सका। साथ ही वादी कोर्ट में अपनी आय का माध्यम बताने में भी असफल रहा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार मिश्र की अदालत ने यह पाया कि वादी और आरोपी के मध्य कोई देनलेन नहीं हुआ है। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र प्रसाद डोण्डियाल को दोषमुक्त करार दिया।

चेक बाउसं का आरोपी कोर्ट से हुआ दोषमुक्त

चेक बाउंस के मामले पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त किया है। अधिवक्ता शुभम राठी ने बताया कि सुनील रावत पुत्र केएस रावत निवासी नटराज चौक ढालवाला टिहरी गढ़वाल ने न्यायालय में … अधिक पढ़े …

नकदी और ग्लाइडर मशीन चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

दुकान की छत से टीन काटकर नकदी और ग्लाइडर मशीन चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 27 जून … अधिक पढ़े …

कोर्ट फैसलाः रायवाला के एक्सीडेंटल के सात साल पुराने मामले में आरोपी दोषमुक्त

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने लापरवाही से वाहन चलाने के सात सात पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को साक्ष्यों के विरोधाभास होने पर दोषमुक्त किया है। मामला वर्ष 2015 का है जो थाना रायवाला में दर्ज किया … अधिक पढ़े …

15वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए राजेन्द्र सिंह सजवाण

बार एसोसिएशन ऋषिकेश के चुनाव में राजेन्द्र सिंह सजवाण 15वीं बार अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्धंदी सूरत सिंह रौतेला को 82 वोट से हराया। राजेन्द्र सजवाण को 195 मत मिले। सुनील नवानी कांटे की टक्कर में 96 मत … अधिक पढे़ …

बिग ब्रेकिंगः अब एनडीपीएस मामलों का निस्तारण ऋषिकेश न्यायालय से ही होगा

बार एसोसिएशन ऋषिकेश के अनुरोध पर अब एनडीपीएस एक्ट के मामले ऋषिकेश न्यायालय से ही देखे जाएंगे। हाईकोर्ट नैनीताल की सहमति तथा राज्यपाल की ओर से इस पर निर्देश जारी किए गए है। दरअसल, बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष … अधिक पढ़े …