एक जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्वामी चिदानंद मुनि को नोटिस देने का आदेश दिया हैं। मामला हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में हो रहे भारी निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के नोटिस का जवाब स्वामी चिदानंद दो सप्ताह के भीतर देंगे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई। मामले में हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चिदानंद मुनि ने राजाजी पार्क के भीतर फॉरेस्ट की भूमि पर भारी निर्माण कार्य फॉरेस्ट चौकी के नाक के नीचे किया।
इसकी शिकायत के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता की ओर से निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ ही इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे चिदानंद मुनि को तीन दिन के भीतर हाईकोर्ट के आदेश के साथ नोटिस दें, जिस पर चिदानंद दो सप्ताह में जवाब कोर्ट में पेश करें।