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ऋषिकेश कोर्ट फैसला: मोहब्बत में सहमति से बनाए गए संबंध बलात्कार नहीं

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश की अदालत ने प्रेम प्रसंग के दौरान बनाए गए शारीरिक संबंधों को बलात्कार नहीं माने जैसा आदेश सुनाते हुए आरोपी को दोष मुक्त किया है। मामला वर्ष 2022 का है जो चंद्रेश्वर नगर से जुड़ा है।

दरअसल, चंद्रेश्वरनगर ऋषिकेश निवासी एक महिला के द्वारा दिनांक 18.07.2022 को स्थानीय युवक सोनू के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमे उसने बताया कि वह विवाहित है और उसका अपने पति से वाद विवाद चला रहा था तथा उसी समय उसकी मुलाकात सोनू से हुई । सोनू ने उक्त महिला को विवाह का प्रस्ताव दिया और जल्द अपने पति से तलाक लेने की बात कही । उसके पश्चात दोनों की आपस में बातचीत होने लगी और सोनू ने महिला के साथ शादी का झांसा देकर अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाए व उसका बलात्कार किया । जिसके पश्चात जब महिला का अपने पति से तलाक हो गया तो उसने सोनू से विवाह की बात की पपरन्तु सोनू ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया । पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा उसके बाद मुकदमा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, ऋषिकेश के न्यायालय में विचाराधीन रहा।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता शुभम राठी द्वारा कोर्ट पैरवी की गई। इस मामले में अभियोजन द्वारा कुल पांच गवाह पेश किए गए जिनसे अधिवक्ता शुभम राठी द्वारा जिरह की गई।

कोर्ट ने पाया कि मामले में पेश किए गए गवाहो की गवाही में विरोधाभास थे तथा पीड़िता समेत अन्य कोई भी गवाह बचाव पक्ष के अधिवक्ता के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नही दे सका।

माननीय न्यायालय ने पाया कि पीड़िता एक बालिग विवाहित महिला थी जो कि सोनू से प्रेम करती थी तथा अपना भला बुरा अच्छे से जानती थी तथा सोनू द्वारा पीड़िता को झूठा शादी का झांसा नहीं दिया गया अपितु पीड़िता द्वारा सोनू के साथ बनाए गए संबंध प्रेम में होने के कारण सहमति से बनाए गए जिन्हें बलात्कार नहीं कहा जा सकता तथा अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ऋषिकेश जिला देहरादून द्वारा आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

कोर्ट फैसलाः चेक बाउंस में आरोपी पर आरोप सिद्ध, मिली तीन माह की सजा

चेक बाउंस मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश नंदिता काला की अदालत ने आरोपी कुंदन लाल को तीन माह के कारावास तथा तीन लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। अधिवक्ता शुभम राठी ने बताया कि वीरपुरखुर्द निवासी प्रकाश … अधिक पढ़े …

चेक बाउंस के आठ साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला, आरोपी दोषमुक्त

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत ने चेक बाउंस के आठ साल पुराने मामले में आरोपी को राहत देते हुए अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त किया है। मामला 2015 से न्यायालय में विचाराधीन था। दरअसल, न्यायालय … अधिक पढ़े …

चेक बांउस मामले में बनाए आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया है। अधिवक्ता रूद्राक्ष शर्मा और अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा ने बताया कि न्यायालय में दाखिल एक वाद में बताया गया कि … अधिक पढ़े …

ऋषिकेशः 2018 में शौचालय को लेकर हुई मारपीट, कोर्ट ने आरोपियों को किया बरी

वर्ष 2018 में चंद्रेश्वर नगर में शौचालय को लेकर किरायदारों में हुई मारपीट के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त किया है। दरअसल, प्रभाकर पांडेय निवासी चंद्रेश्वर नगर ने कोतवाली ऋषिकेश में दी … अधिक पढ़े …

चेक बाउंस के आठ साल पुराने मामले में आरोपी रामरती को कोर्ट ने सुनाई सजा

ऋषिकेश में चेक बाउंस के आठ साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत ने छह माह की साधारण सजा सुनाई है। आरोपी पर न्यायालय ने दो लाख 92 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। … अधिक पढ़े …

ऋषिकेशः चेक बाउंस के दो मामलों में आरोपी को मिला डेढ़ वर्ष का कारावास

ऋषिकेश में चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में सिविल जज जूनियर डिवीजन व न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत ने डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2017 का … अधिक पढ़े …

कोर्ट फैसलाः एक्सीडेंटल के नौ साल पुराने मामले में आरोपी दोषमुक्त

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने लापरवाही से वाहन चलाने के नौ साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है। मामला वर्ष 2013 का है जो थाना ऋषिकेश में दर्ज किया … अधिक पढ़े …

कोर्ट फैसलाः रायवाला के एक्सीडेंटल के सात साल पुराने मामले में आरोपी दोषमुक्त

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने लापरवाही से वाहन चलाने के सात सात पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को साक्ष्यों के विरोधाभास होने पर दोषमुक्त किया है। मामला वर्ष 2015 का है जो थाना रायवाला में दर्ज किया … अधिक पढ़े …

कोर्ट फैसला ऋषिकेशः चेक बाउंस में आरोपी को एक साल का कारावास

एक बाउंस के एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश राजेंद्र कुमार की अदालत ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख 55 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। वादी के अधिवक्ता लाल … अधिक पढ़े …