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ध्वनि और वायु प्रदूषण पर अब लगेगा कंपाउंडिंग शुल्क

बृहस्पतिवार से राज्य सरकार की ओर से संशोधित मोटरयान अधिनियम में प्रदूषण जांच और चाइल्ड सीट बेल्ट के मामले में एक माह की छूट खत्म हो रही है। शुक्रवार से ध्वनि और वायु प्रदूषण जांच न कराने वालों पर वाहनों से नई दरों पर 25 सौ रूपए का कंपाउंडिंग शुल्क वसूला जाएगा।

परिवहन विभाग ने 31 अक्तूबर तक प्रदूषण करने वाले वाहनों से नई दरों के हिसाब से जुर्माना न वसूलने का फैसला किया था। शुक्रवार से चाइल्ड सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर भी जुर्माना लागू हो जाएगा।

प्रदेश सरकार ने पिछले महीने मोटरयान अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के मामले में कंपाउंडिंग शुल्क संशोधित कर लागू किया था, लेकिन प्रदूषण जांच और चाइल्ड सीट बेल्ट के मामले में वाहन स्वामियों व चालकों को एक महीने की मोहलत दी थी।

ये छूट सरकार ने इसलिए दी ताकि वाहनों के प्रदूषण की जांच कराने का कुछ समय मिल सके और चाइल्ड सीट बेल्ट को लेकर लोगों में जागरूकता आ सके। शासन ने इन दोनों धाराओं में कंपाउंडिंग शुल्क एक नवंबर से वसूलने का फैसला किया था। शुक्रवार को यह समयसीमा खत्म हो जाएगी।

इस तरह रहेगा कंपाउंडिग शुल्क
ध्वनि और वायु प्रदूषण की जांच न कराने पर पहली बार में 2500 रुपये जबकि दूसरी और उसके बाद पकड़े जाने पर कंपाउंडिंग शुल्क दर पांच हजार रुपये हो जाएगी। इसके अलावा चाइल्ड सीट बेल्ट न लगाने पर परिवहन विभाग 1000 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूलेगा।