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भाजपा नेता के भाई की मौत मामले में आईपीसी की धारा 304 ए में मुकदमा दर्ज

भाजपा नेता सुभाष पाल के भाई प्रदीप पाल की मौत मामले में कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने अज्ञात रेलवे अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस में आईपीसी की धारा 304 ए में मुकदमा दर्ज किया हैं। वहीं, कोतवाल रितेश शाह ने मामले की विवेचना सब इंस्पेक्टर अरूण त्यागी को सौंपी है।

बता दें कि बीते 25 अक्टूबर की रात भाजपा नेता सुभाष पाल के 38 वर्षीय छोटे भाई प्रदीप पाल पुत्र चंद्रभान की पुराना रेलवे स्टेशन के पास सड़क के बीचों बीच बने ट्रांसफार्मर से टकराकर मौत हो गई। प्रदीप पाल ढालवाला से काम कर अपने बनखंडी स्थित घर लौट रहे थे। घटना उक्त तिथि को रात्रि करीब नौ बजे के आसपास घटी थी। घटना स्थल पर पथ प्रकाश की व्यवस्था तक नहीं थी। मौत को रेलवे की लापरवाही बता कर पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

क्या है आईपीसी की धारा 304 ए

उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 304 ए के तहत लापरवाही से मौत के मामले में अधिकतम सजा को एकदम अपर्याप्त करार दिया है। इस धारा के तहत अपराध के लिए अधिकतम दो साल के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इस मामले में यदि आरोपी पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।