एक बाउंस के एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश राजेंद्र कुमार की अदालत ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख 55 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
वादी के अधिवक्ता लाल सिंह मटेला ने बताया कि 14बीघा निवासी सुनील कुलाश्री पुत्र गीताराम की लाल तप्पड़ माजरी ग्रांट निवासी राजीव महरालू पुत्र काडूराम से पुरानी दोस्ती थी। इसी का फायदा उठाते हुए राजीव महरालू ने सुनील से वर्ष 2015 में 10 लाख रूपये उधार मांगे तथा 2016 तक लौटाने की बात कहीं। वादी सुनील ने ढाई लाख, डेढ़ लाख और फिर छह लाख रूपये (कुल दस लाख रूपये) तीन किस्तों में दिए। मगर, आरोपी राजीव महरालू ने वर्ष 2016 तक उसे वापस नहीं किए। जब वादी की ओर से बार-बार आरोपी को रूपये देने के लिए कहा गया तो आरोपी ने 29 मार्च 2017 को 10 लाख रूपये का चेक दिया। जिसे वादी ने 30 मार्च 2017 को बैंक में लगाया। यह चेक 19 अप्रैल को बाउंस हो गया।
इसके बाद वादी के अधिवक्ता लाल सिंह मटेला ने न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया। वाद ट्रायल के दौरान आरोपी की ओर से वादी को चार लाख 50 हजार रूपये लौटाए गए। शेष पांच लाख 50 हजार रूपये न लौटाने पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
न्यायधीश राजेंद्र कुमार ने आरोपी राजीव महरालू को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न चुका पाने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।