प्रदेश के स्कूलों में लागू होगा फीस एक्टः पांडेय

राज्य सरकार प्रदेश में जल्द क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के बाद अब फीस एक्ट लागू करने जा रही है। इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। यह बात शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने तीर्थनगरी आगमन के दौरान कही।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को उठाने की दिशा में पहल करने जा रही है। राज्य में बहुत जल्द फीस एक्ट लागू होने जा रहा है। हमने इसका संकेत प्राइवेट स्कूलों को दे दिया है। पब्लिक स्कूलों को साफ तौर पर कहा गया है कि आप जितनी सुविधा बच्चों को देते हैं, उतनी ही फीस अभिभावकों से वसूल की जाए। ऐसे स्कूल जिनमें सुविधाओं का अभाव है और वे ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई विद्यालय हैं जहां व्यवस्थित खेल के मैदान और पढ़ाई के उच्च संसाधन नहीं हैं, वे अंग्रेजी मीडियम के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूल करते हैं। अब ये रवैया नहीं चलेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम राज्य में अगले सत्र से ही फीस एक्ट लागू करें।