उत्तराखंड सरकार की इस साल की आखरी कैबिनेट में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित व्यवस्थाधिकारी और व्यस्थापक पदों की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। गन्ने के समर्थन मूल्य में बदलाव किया गया है। 3 राज्यों की हार का असर उत्तराखंड सरकार पर भी नजर आया। कैबिनेट ने किसानों को ध्यान में रखते हुए गन्ने की अगेती फसल के लिए 327 अगेती और सामान्य प्रजाति में 317 रु प्रति कुन्तल निर्धारित की गयी है।
उत्तराखंड भवन निर्माण एवम आवास विकास उपविधि विनियम के मानकों में संशोधन, किया गया। भवन निर्माण नीति में संशोधन, पहाड़ो ओर मैदान के बीच वाले भाग में फुट हिल नीति बनेगी, प्राधिकरणों को इसमे कार्य करने के लिए कहा गया है, देहरादून नैनीताल अल्मोड़ा पौड़ी टिहरी चंपावत जिलो में प्राधिकरण काम करेंगे, फुट हिल में भवनों की ऊंचाई 21 मीटर से ज्यादा नही होगी, सड़क को चैड़ाई 9 मीटर घटाकर 6.75 मीटर निर्धारित की गयी।
आवासीय क्षेत्र में एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन के लिए वन टाईम सेटलमेंट की व्यवस्था की गयी। कम्पाउन्डिग फीस में छूट दी गयी है। उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियम 2011 के मानक में संशोधन। नगर निगम अधिनियम 1965 की धारा 135 ओर 136 में किया गया बदलाव, करते हुए वित्तीय अधिकार में बढ़ोत्तरी की गयी। नगर आयुक्त को 50 हजार से 10 लाख का वित्तीय अधिकार दिए गए। मेयर को 1 लाख से 12 लाख का वित्तीय अधिकार देनेे पर भी सहमती बनी। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मेयर को 12 लाख एवं 5 लाख कम जनसंख्या से कम वाले नगर निगम वाले मेयर को 6 लाख का वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही कार्यसमिति को 25 लाख एवं बोर्ड को असिमित वित्तीय अधिकार दिया गया।
उत्तराखंड पुलिस के इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टर के 33 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, इसमेंं आर्म्ड फोर्स को भी शामिल किया गया। वेतन निर्धारण विसंगति दूर की गयी। सीधी भर्ती और पदोन्नति के 4600 ग्रेड-पे के अन्तर को दूर किया गया। इससे लगभग ढेड़ लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे।
Dec312018