उत्तराखंडः अनलाॅक की तरफ बढ़ता राज्य, फिलहाल कोविड कर्फ्यू की अवधि 22 जून, विवाह व अंत्येष्टि में 20 से 50 हुई संख्या

राज्य सरकार ने कुछ और रियायत के साथ कोविड कर्फ्यू की अवधि 22 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दी है। वर्तमान में लागू तीन दिन बाजार खोलने की व्यवस्था बरकरार रखी गई है। वहीं राज्य के तीन जिलों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा भी खोल दी गई है। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार कोविड की परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद सरकार 22 जून से अनलाॅक की दिशा में कदम बढ़ाएगी।

प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू में वर्तमान में लागू व्यवस्था के साथ ही इस हफ्ते कुछ और रियायत भी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने पिछले हफ्ते से तीन दिन बाजार खोलने की अनुमति दी है। इस हफ्ते भी 16, 18 व 21 जून को बाजार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। 16 व 21 जून को स्टेशनरी व पुस्तकों की दुकानें भी खुलेंगी। उन्होंने बताया कि मिष्ठान विक्रेताओं की मांग को देखते हुए शनिवार व रविवार को छोड़कर हफ्ते में पांच दिन मिठाई की दुकानें खोलने की छूट दी गई है।

विवाह समारोह व अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पूर्व में निर्धारित अधिकतम 20 व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाकर 50 किया गया है। जबकि विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। शहरी क्षेत्रों में विक्रम व आटो को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वहां सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए एक दिन में 20 से ज्यादा मामले नहीं सुने जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संक्रमण के मामले नहीं हैं, वहां बाजार खोलने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी अधिकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो पिछले हफ्ते लागू थे।