उत्तराखंडः शादी समारोह और शव यात्रा में अब 20 लोगों को ही अनुमति

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।

इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।

इसके साथ ही 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा। अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं। निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनीक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गयी है।


’सोमवार से शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान’

18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने जो मुफ्त में वैक्सीनेशन का निर्णय लिया था। उसका सोमवार को प्रदेश में विधिवत तौर से उद्धघाटन होगा। देहरादून में राधा स्वामी सत्संग घर में मुख्यमंत्री उद्धघाटन करेंगे। इसके बाद एम. बी. डिग्री कालेज हल्द्वानी में भी 18-45 वर्ष के लोगों के टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा बनाये जा रहे अस्पताल के निरीक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन निर्माणाधीन प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे।