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वन्यजीव अधिनियम के तहत तीन साल का कारावास

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनाया गया फैसला

ऋषिकेश।
वन्यजीव अधिनियम के तहत एक आरोपी को तीन साल का कारावास एवं 40 हजार रूपए का अर्थदंड दिया गया है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट रजनी शुक्ला की अदालत में सुनाया गया। आरोपी हरिद्वार बाईपास पर गुलदार की खाल की तस्करी के दौरान पकड़ा गया था।
मामला अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट रजनी शुक्ला की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को मामले में फैसला सुना दिया गया। मामला 22 फरवरी 2016 का है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली की एक व्यक्ति गुलदार की खाल को किसी नेपाल के युवक को बेचने नटराज चौक के पास खड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हरिद्वार बाईपास मार्ग के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े एक युवक को दबोच लिया। जिसे थाने ले आए। युवक के पास एक बैग मिला। तलाशी लिए जाने पर बैग से गुलदार की खाल बरामद कर ली गई। पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान टिकेंद्र ऊर्फ टिक्का पुत्र जगत सिंह निवासी क्यूंठा, थाना मायापुर जिला चमोली बताई। आरोपी नटराज चौक के पास नेपाल के एक युवक को खाल बेचने वाला था। पुलिस ने आरोपी को 51 वन्यजीव अधीनियम के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तब से लेकर यह मामला अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट रजनी शुक्ला की अदालत में विचाराधीन चलता रहा।

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सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। आरोपी को तीन साल का कारावास एवं 40 हजार का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।