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उत्तराखंड में सिनेमा, स्विमिंग पूल को सशर्त खोलने की मिली छूट

मुख्य सचिव उत्तराखंड ओम प्रकाश ने अनलॉक-5 में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन से बाहर इलाकों के लिए लगभग सारी छूट मिल गई हैं। राज्य सरकार तीन चरणों में स्कूल खोलना का प्लान कर रही है। सिनेमा, थियेटर, मल्टीपलेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल को भी खिलाड़ियो की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा। शादी व अन्य सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि किसी बंद हॉल में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार लोगों को एंट्री मिलेगी जो 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य है। 15 अक्तूबर से सशर्त खुल सकेंगे स्कूल-कॉलेज, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों आदि से बातचीत कर फैसला करेगा।

कोचिंग इंस्टीटयूट को 15 अक्तूबर से खोलने के अनुमति संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से दी जाएगी। जिलाधिकारी यह फैसला कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधन से बातचीत और स्थिति का आकलन करने के बाद लेंगे। उत्तराखंड में होटल और होम स्टे में न्यूनतम अवधि के निवास का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। होटल होम स्टे में चेक इन से पहले कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।

राज्य में अंतर्जनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। किसी को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा। कोविड पाए गए तो क्वारंटीन होना होगा। राज्यों के बीच आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। जिला प्रशासन थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करेगा। पांच दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने पर 10 दिन का होम क्वारंटाइन होने होगा।

प्रदेश से पांच दिन तक बाहर जाने वालों को लौटने पर होम क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी। पांच दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने वाले को लौटने पर 10 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। उत्तराखंड के भीतर एक से दूसरे जिले में आने-जाने पर कोई रोकटोक नहीं होगी लेकिन उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
सरकारी कार्य से आने वाले केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, विधिक अधिकारी, एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील, राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारी आदि को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। उच्च शिक्षा में पीएचडी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी प्रयोग के लिए 15 अक्तूबर से कॉलेज जा सकेंगे। राज्य विवि व निजी विवि, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर केवल कॉलेज जाने की अनुमति केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिए होगी।