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ऋषिकेश कोर्ट फैसलाः देह व्यापार के आरोप से महिला दोषमुक्त

अनैतिक देह व्यापार के मामले में आरोपी ऋषिकेश निवासी महिला को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय शिवाकांत द्विवेदी की अदालत ने दोष मुक्त किया है।

दरअसल, चार अप्रैल 2018 को एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट विकास नगर के प्रभारी जवाहर लाल ने एक महिला सपना राय पत्नी विभाष राय निवासी बोगला हासकाली नौदिया पश्चिम बंगाल हाल निवासी ऋषिकेश को आईडीपीएल चैराहे से गिरफ्तार किया था। मामले में दो अन्य युवतियों को पीड़ित बताकर महिला सपना पर जबरन देह व्यापार के कामों में उन्हें धकेलने का आरोप लगाया था। यहीं नहीं काम दिलाने के बहाने और रूपयों कमाने का लालच देकर गलत काम कराने का आरोप भी लगाया गया था। पुलिस की ओर से महिला पर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद से मामला न्यायालय में विराचाधीन था। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।

अधिवक्ता अमित कुकरेती ने बताया कि न्यायालय के समक्ष पुलिस की ओर से दिखाई गई दोनों पीड़ित युवतियों की गवाही की गई। इसमें उन्होंने आरोपी महिला सपना के द्वारा किसी भी प्रकार गलत काम न कराने की बात कही। साथ ही पीड़ित युवतियों द्वारा पुलिस की ओर से बनाई गई कहानी का भी समर्थन नहीं किया गया। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी महिला के खिलाफ तमाम दलीलें सुनने के पश्चात यह पाया कि उस पर देह व्यापार का कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा पुलिस की ओर से आरोपों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं है। न्यायाधीश शिवाकांत द्विवेदी ने आरोपी महिला को दोषमुक्त करते हुए वर्तमान मामले से स्वतंत्र किया है।