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उत्तराखंड में अब विवाह समारोह में 200 लोगों की ही अनुमति

उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को लेकर अनुमति प्रदान की है। मुख्य सचिव ने एक आदेश के तहत यह बात कही है।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश के एक आदेश में साफ लिखा गया है कि वर्तमान में राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जैसे कि मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इस दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।