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चिंतन शिविर में लिये गये संकल्प को धरातल पर उतारने की तैयारी, शहरी विकास मंत्री ने बताई भावी योजनाएं

शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचन्द अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार की ’स्पेशल असिस्टेन्ट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट’ योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य का चयन किया गया है। योजना में लगभग 100 करोड रुपए का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अर्बन रिफॉर्म हेतु दिया जाना है। राज्य ने योजना के अन्तर्गत छः घटकों की अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरान्त ही राज्य सरकार को अनुदान हेतु पात्रता प्राप्त हुई हैं।
मंत्री ने बताया कि राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में 91 निकायों हेतु 64 परियोजनाए भारत सरकार से स्वीकृत करा ली गई है। जिनमें से 89 निकायों हेतु 62 परियोजनाओं की धनराशि रु० 71.63 करोड़ (35 प्रतिशत) वी०जी०एफ० के रूप में प्राप्त की गई है तथा शेष 65 प्रतिशत रु० 221.31 करोड़ राज्य सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा वहन की जायेगी। बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में 1535.50 मी०टन ठोस अपशिष्ट प्रति दिन उत्पन्न होता है। जिसमें से 1062.07 मी०टन अर्थात 69 प्रतिशत का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) प्रतिदिन किया जाता है। इस हेतु 38 मटीरियल रिकवरी फेसिलिटी केन्द्रों, 60 अपशिष्ट कॉम्पेक्टर तथा 855 कम्पोस्ट पिट निकायों में संचालित है। उदहारण के तौर पर दूरस्थ पालिका जोशीमठ द्वारा 1200 टन अजैविक कूड़े का विक्रय कर लगभग 79 लाख की आय अर्जित की गई है। लीगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु 07 नगर निगमों की रु० 80.00 करोड़ की परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है तथा प्रथम किस्त रु० 29.00 करोड राज्य को अवमुक्त किया गया है।
मंत्री ने बताया कि शहरी विकास विभाग के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मण्डल द्वारा जर्मनी में रिसाइकलिंग एवं वेस्ट टू एनर्जी, ई०पी०आर० आदि के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों का एक सप्ताह का अध्ययन किया गया तथा जी0आई0जेड के तकनीकि सहयोग से इन नवाचारों को राज्यों में क्रियान्वित किये जाने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना अंतर्गत 2993 महिला स्वयं सहायता समूहों एवं 73 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन किया गया, विपणन हेतु नगर पालिका परिषद चम्पावत, टनकपुर तथा नगर निगम रुद्रपुर में नगर आजीविका केन्द्रों (सी०एल०सी०) को स्वीकृत किया गया है। 20870 फेरी व्यवसायियों को सर्वेक्षण कर पेंडिंग सेटिफिकेट एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया है। निकायों में फेरी व्यवसायियों को सुव्यवचित करने हेतु कुल 333 वेंडिंग जोनों का चिन्हिकरण किया गया है, महिला फेरी व्यवसायियों हेतु नगर निगम हरिद्वार में पिंक वेंडिंग जोन, तथा नगर निगम में देहरादून में स्मार्ट वेंडिंग जोन की स्थापना की गई है। 7422 शहरी गरीबों को स्वरोजगार हेतु बैको के माध्यम से 103 करोड़ का ऋण की स्वीकृति तथा रू0 448 करोड़ का व्याज सब्सिडी अनुदान निर्गत किया गया है।
मंत्री ने कहा कि डे०एन०यू०एल०एम० योजना के अंतर्गत शहरी बेघरों हेतु आश्रय (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत 801 आश्रितों की क्षमता के 14 रैन बसेरो का संचालन निराश्रित बेघरों हेतु किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) अंतर्गत 151 स्वीकृत परियोजनाओं में से वर्तमान तक रू0 339.45 करोड़ की 117 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है, 34 योजनाएं रू0 253.52 करोड़ की गतिमान है जिन्हे मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रू0 593.02 के सापेक्ष रू0 591.02 करोड़ (केन्द्राश व राज्यांश को जोड़कर) अवमुक्त किये जा चुके है। 66203 उपभोक्ताओं को ष्पेयजल कनेक्शनष् तथा 67219 सीवरेज कनेक्शन उपभोगक्ताओं को दिया गया है। निकाय अंतर्गत 82337 सोडियम लाईटों को एल०ई०डी० लाईट में परिवर्तित किया गया। उन्होंने बताया कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत पूर्व चयनित 7 अमृत नगरों में सीवर/सैप्टेज निस्तारण तथा प्रदेश के सभी नगरों में जल संयोजन दिया जाना निर्धारित है। 111 शहरों (102 स्थानीय निकाय तथा 09 कन्टेनमेंट बोर्ड) हेतु केन्द्रांश 582.00 करोड़ तथा राज्यांश रू0 64.66 करोड़, कुल 646.66 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है, प्रथम चरण हेतु किस्त रू0 233.74 करोड, केन्द्रांश तथा राज्यांश रू0 25.97 कुल 259.71 करोड़ के सापेक्ष केन्द्रांश (20ः) धनराशि रू0 42. 08 अवमुक्त कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत कुल 65915 जल संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है। शास्त्रीनगर वार्ड (देहरादून) को 24ग्7 किया जायेगा।
मंत्री ने बताया कि वित्तीय सुदृढीकरण-राज्य में म्युनिसिपल एकॉउटिंग मैनुवल, 2021 तैयार कर लागू कर दिया गया है एवं सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन कर दिया गया है। सिंगल एन्ट्री सिस्टम से डबल एन्ट्री एकॉउंटिंग सिस्टम सभी नगर निकायों में लागू किया जा रहा है। म्युनिसिपल एकॉउटिंग मैनुवल को लागू करने हेतु म्युनिसिपल एकॉउटिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। म्युनिसिपल एकॉउटिंग ऑडिट रूल्स तैयार किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त 08 नगर निगमों में सैल्फ एस्सेमेन्ट लागू है एवं 68 निकायों के सम्पत्ति रजिस्टर को डिजिटाईज किया जा चुका है। 07 अमृत शहरों हेतु क्रेडिट रेटिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक अंतर्गत 22175 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है, जिनमें में 6175 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 8000 आवासों से अधिक पर कार्य प्रगति पर हैं। अफडेबल रेंटल हाउसिंग काम्पलेक्स शहरी गरीबों हेतु प्रदेश में 600 से अधिक आवासों को चयनित किया गया। लालकूओं में 100 आवास व देहरादून में 70 आवास आवंटित किया गया, भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 13 आवासीय कालोनियों में 14500 आवासों का शिलान्यास व वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए०एच०पी० घटक में भारत सरकार से 21 योजनाओं (17304 आवास) की स्वीकृति कराकर 464 आवासों का कब्जा लाभार्थियों को दिया जा चुका है। शेष समस्त आवास वर्ष 2024 तक पूर्ण कर कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है। लाभार्थियों के आवास की बुकिंग आवंटन एवं लॉटरी हेतु ऑनलाईन पोर्टल शुरू किया गया है तथा इसके माध्यम से आवास की बुकिंग सुविधा प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य अवस्थापना निधि में राज्य सेक्टर के अंतर्गत समस्त निकायों में ओपन जिम पार्क निर्माण हेतु नगर निगमों को रू0 3.00 लाख नगर पालिका परिषद को रु0 2.00 लाख तथा नगर पंचायतों को रू0 1.50 लाख अवमुक्त किये गये।

’आवास विभाग की उपलब्धियां/भावी योजनाएं’
1. समस्त विकास प्राधिकरणों के कार्यों (मानचित्र स्वीकृति, प्रशासनिक कार्य, सूचना का अधिकार शिकायतों का निस्तारण) ईज एप के माध्यम से ऑनलाईन किया गया है। 2. एकल आवासीय एवं गैर एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति हेतु समय-सीमा क्रमशरू 15 एवं 30 दिवसों का निर्धारण।
3. मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रक्रिया का सरलीकरण/समय-सीमा निर्धारण एवं डीम्ड अनापत्ति व्यवस्था की गयी है।
4. भवन निर्माण विकास उपविधि (बिल्डिंग बॉयलाज) में मार्ग, ऊंचाई, एफ०ए०आर० आदि मानकों का शिथिलीकरण किया गया है।
5. सीएससी के माध्यम से मानचित्र जमा किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है।
6. भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं प्रतिनिधायन, 4000 से 10000 वर्गमीटर तक प्राधिकरण स्तर पर 10000 से 50000 वर्गमीटर तक उड़ा स्तर पर भू-उपयोग परिवर्तन संभव है।
7. भू-उपयोग परिवर्तन की शुल्क की पूर्व दरों 100 से 150 प्रतिशत को घटाकर 10 से 15 प्रतिशत किया गया है।
8. सभी नगर निकायों की मास्टर प्लान बनाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।
9. पार्किंग परियोजना हेतु सभी जिलाधिकारियों एवं प्राधिकरणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए राज्य के 158 स्थानों पर पार्किंग, जिसमें सरफेस पार्किंग की 51, मल्टीलेवल कार पार्किंग की 87, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की 09 तथा टनल पार्किंग हेतु 11 स्थान चिन्हित किये गये हैं, जिसमें 91 स्थानों हेतु डी०पी०आर० तैयार कर ली गयी है, जिसमें 33 परियोजनाओं में रू0 5286.07 लाख की धनराशि स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
10. शहरी क्षेत्रों में टी०डी०आर० (ज्तंदेमिततंइसम क्मअमसवचउमदज त्पहीजे) नीति अधिसूचित की गयी है।
11. मुख्य यातायात मार्गों एवं मेट्रो परियोजनाओं में प्रस्तावित स्टेशनों के समीप नियोजित विकास हेतु टी०ओ०डी० नीति अधिसूचित की गयी है।
12. मेट्रो रेल परियोजना हेतु डी०पी०आर० राज्य सरकार स्तर से अनुमोदित करते हुए भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। भारत सरकार स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है।
13. आमजन की सुविधाएं हेतु भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) में अनुमोदित किया गया है।
14. शहरों के विसंकुलन कम करने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निजी सहभागिता से छोटे टाउनशिप परियोजना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है।
15. नये शहरों की स्थापना हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य के सभी जिलों में नये शहरों की संभावना हेतु अन्तर विभागीय समिति का गठन कर प्रारम्भिक सर्वे कराया गया है, जिसमें 23 शहरों का स्थलीय परीक्षण पूर्ण कर लिया गया है।