महिला की हत्या मामले में पति समेत सुसर को आजीवन कारावास

नवविवाहिता की हत्या मामले में न्यायालय ने पति और ससुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर दस-दस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे न चुकाने पर दोनों आरोपियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं, अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का कारण दहेज नहीं पाया है। लिहाजा दहेज के आरोपों से दोनों को बरी किया गया है।

थाना रायवाला में पंकज शर्मा ने तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन मंजू तिवारी का विवाह हरिपुर कलां निवासी रोहित तिवारी पुत्र ओम प्रकाश तिवारी के साथ नौ फरवरी 2018 को हुआ था। एक जुलाई 2018 को रोहित ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद वह दो जुलाई को बहन के ससुराल पहुंचे। उन्हें बहन की आत्महत्या वाले पहलू पर आशंका हुई और थाना रायवाला में लिखित शिकायत देकर मामले की जांच की मांग की।

थाना रायवाला ने जांच कर आरोपी पति और ससुर पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में दोनों पक्षों की अंतिम बहस हुई। इसमें शासन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) राजेश पैंयूली ने ठोस पैरवी की। इसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों रोहित तिवारी पुत्र ओम प्रकाश तिवारी तथा ओम प्रकाश तिवारी पुत्र गंगाराम निवासीगण ग्राम सुरजीपुर, थाना गोकुल बहेटा हरदोई उत्तर प्रदेश, हाल किराएदार श्रीबालाजी धाम गली नंबर 03, हरिपुरकलां थाना रायवाला देहरादून को मंजू तिवारी की हत्या का दोषी पाया।