अब लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को भी पेंशन, शासनादेश जारी

उत्तराखंड में आपातकाल में जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी अब पेंशन मिलेगी। शासन ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

आपातकालीन अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच जेल गए लोकतंत्र सेनानियां को पहले सरकार 16 हजार रुपये प्रतिमाह देती थी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन की यह राशि बढ़ाकर अक्तूबर 2022 में 20 हजार कर दी गई थी।

अब सरकार ने तय किया है कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या पति को भी इतनी ही राशि की लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन दी जाएगी।