धामी सरकार की कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

उत्तराखंड सरकार के आज हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए। जिसमें नैनीताल से उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्ट को लेकर आये प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। वहीं, उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून यूपी से सख्त होगा और संगेय अपराध में शामिल किया जायेगा। इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान होगा और विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

-अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी
-जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और यूजीवीएनएल के बीच उपकरण बनाए जाएंगे
-राज्य में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी
-नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
-अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति
-उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई
-कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया
-आरडब्ल्यूडी की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया
-एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पेय के साथ
-29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा
-केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी
-उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन, सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया
-श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल
-जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर, 1323 परिवारों का होना है पुनर्वास