वित्त मंत्री ने जीएसटी के तहत लगने वाली दरों की घोषणा की

देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के लागू होने पर 500 रुपये से कम कीमत वाले जूते-चप्पल पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा जबकि इससे अधिक दाम के फुटवियर पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा। सोने पर तीन प्रतिशत और बिस्कुट पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा। वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में राज्यों के उनके समकक्ष मंत्रियों की सदस्यता वाली जीएसटी परिषद ने शनिवार (3 जून) को फुटवियर, कपड़े, बिस्कुट और सोने समेत छह वस्तुओं के लिए कर की दरें तय की।
सूत्रों ने बताया कि 500 रुपये से कम दाम के चप्पल-जूते पर पांच प्रतिशत और उससे अधिक दाम के फुटवियर पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। वर्तमान में 500-1000 रुपये की कीमत वाले चप्पल-जूते पर छह फीसद उत्पाद शुल्क लगता है। उसके अलावा राज्य सरकारें वैट भी लगाती है। सूत्रों ने बताया कि रेडीमेड कपड़ों जैसे सामान पर 12 फीसदी की दर से कर लगने की संभावना है जबकि सूती कपड़ों और सूती धागे को पांच फीसदी की श्रेणी में रखा जायेगा। बीड़ी पर 28 फीसदी की सबसे ऊंची दर पर कर लगने की संभावना है।
जीएसटी परिषद ने पिछले ही महीने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर ढांचे में फिट किया है। परिषद ने आज अपनी 15वीं बैठक में बाकी वस्तुओं पर कराधान को लेकर चर्चा की। इससे पहले दिन में उसने रिटर्न भरने और बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी तमाम नियमों सहित लंबित नियमों को मंजूरी दे दी। जीएसटी में 16 विभिन्न कर समाहित हो जायेंगे और इससे समूचा देश एकल बाजार बन जायेगा। जीएसटी एक जुलाई से लागू होगा।
जेटली ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में जिन दरों का ऐलान किया हैं।

– रजिस्‍टर्ड ट्रेडमार्क के तहत बिकने वाले पैकेज्‍ड फूड पर 5 फीसदी
– 500 रुपए से कम के फुटवियर पर 5 फीसदी
– 500 से ज्‍यादा के फुटवियर पर 18 फीसदी कर
– बीड़ी पत्तियों पर 18 फीसदी कर, सेस नहीं
– सोने पर 3 फीसदी कर
– कड़े सोने पर 0.3 फीसदी कर
– कॉटन व नेचुरल फाइबर पर 5 फीसदी कर
– 1000 रुपए से कम के कपड़ों पर 5 फीसदी कर
– मानव-निर्मित ऊन पर 18 फीसदी कर
– सभी तरह के बिस्‍कुट पर 18 फीसदी कर
– सोलर पैनल पर 5 प्रतिशत कर